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हरियाणा में उपद्रवियों से वसूली का एलान
– फोटो : AMAR UJALA
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हरियाणा में 31 जुलाई और एक अगस्त को साम्प्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा की घटनाएं नूंह जिले से शुरू होकर गुरग्राम और पलवल जिलों तक पहुंच गईं। इन घटनाओं में दो पुलिसकर्मियों समेत छह लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही दर्जनों निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया या जला दिया गया।
इसी बीच, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिन संपत्तियों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। आइये जानते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए क्या एलान किया है? राज्य में इसके लिए नियम क्या हैं? कानून के खास प्रावधान क्या हैं? वसूली में किस तरह से मुआवजा मिलता है?
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